Published 13:27 IST, December 28th 2024
क्वालिटी पर खरी नहीं उतरीं 111 दवाएं, 70 के सैंपल फेल; कानूनी कार्रवाई शुरू करेगा स्वास्थ्य मंत्रालय
एक अधिकारी ने कहा, “सरकारी प्रयोगशाला में जिन औषधियों का परीक्षण किया गया, केवल वे मानकों पर खरी नहीं उतरीं और इससे बाजार में उपलब्ध अन्य औषधि के संबंध में किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है।”
Medicines failed in Quality Test: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने नवंबर में केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाओं में जांचे गए 41 दवा नमूने 'मानक गुणवत्ता के नहीं' (एनएसक्यू) पाए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा जांचे गए 70 औषधि नमूनों को भी नवंबर में एनएसक्यू के रूप में चिन्हित किया गया है। एक या उससे ज्यादा निर्दिष्ट गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरने पर किसी औषधि को एनएसक्यू माना जाता है।
एक अधिकारी ने कहा, “सरकारी प्रयोगशाला में जिन औषधियों का परीक्षण किया गया, केवल वे मानकों पर खरी नहीं उतरीं और इससे बाजार में उपलब्ध अन्य औषधि के संबंध में किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है।”
नवंबर में दो औषधि नमूनों की पहचान नकली दवाओं के रूप में की गई थी। सूत्रों ने बताया कि इनमें से एक नमूना बिहार औषधि नियंत्रण प्राधिकरण और दूसरा सीडीएससीओ गाजियाबाद ने लिया था। अनधिकृत और अज्ञात निर्माता दूसरी कंपनियों के ब्रांड नामों का उपयोग करके ये दवाएं बना रहे थे।
सूत्रों ने बताया कि एनएसक्यू और नकली दवाओं की पहचान के लिए राज्यों के नियामकों के सहयोग से नियमित रूप से कार्रवाई की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी दवाओं की पहचान करके बाजार से हटाया जाए।
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(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)
Updated 13:27 IST, December 28th 2024