पब्लिश्ड 15:49 IST, April 12th 2024
कश्मीरी प्रवासियों को EC ने दी बड़ी राहत, क्या है Form-M की प्रक्रिया जिसे चुनाव आयोग ने किया खत्म?
Lok Sabha Elections: लोकसभा चुनाव में कश्मीरी प्रवासियों को EC ने बड़ी राहत दी है। Form-M की बोझिल प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है।
Lok Sabha Elections: लोकसभा चुनाव में कश्मीरी प्रवासियों को EC ने बड़ी राहत दी है। Form-M की बोझिल प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि जम्मू और उधमपुर में रहने वाले प्रवासियों के लिए फॉर्म-M की प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है, जबकि इन क्षेत्रों से बाहर रहने वाले प्रवासियों के लिए Form-M जारी रहेगा, लेकिन किसी अधिकारी से अटेस्ट कराने की जगह सेल्फ-अटेस्ट से ही काम चल जाएगा।
Form-M की प्रक्रिया से परेशान हो जाते थे कश्मीरी
लोकसभा चुनाव के दौरान Form-M की प्रक्रिया में लोगों के पसीने छूट जाते थे। हर चुनाव में उन्हें उसी तकलीफ से बार-बार गुजरना पड़ता था। इसमें उन्हें सारे दस्तावेजों को फिर से इकट्ठा करना पड़ता था, माइग्रेशन स्टेटस के प्रूफ देने पड़ते थे और किसी गैजेटेड अधिकारी से साइन भी कराना पड़ता था। इन सारी प्रक्रियाओं को पूरा करना आम जिंदगी में किसी जंग के समान हो जाता था।
नए नियम के अनुसार, जम्मू और उधमपुर के सभी 22 स्पेशल पोलिंग स्टेशन को कैंप/ जोन में बदला जाएगा। इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा कि सभी कैंप/जोन के पास एक स्पेशल पोलिंग स्टेशन हो। अगर एक जोन एक से अधिक पोलिंग स्टेशन होते हैं तो हर पोलिंग स्टेशन के लिए जोनल ऑफिसर इंट्रा-जोनल चिन्हित करेंगे।
वहीं, जम्मू और उधमपुर के अलावा किसी और स्थान पर रहने वाले प्रवासियों के लिए फॉर्म-M में सेल्फ-अटेस्टेशन पर्याप्त होगा। हालांकि, पहचान से खिलवाड़ करने वालों से खुद को बचाने के लिए लोगों को चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया EPIC या किसी और वैलिड पहचान पत्र को अपने साथ रखना होगा और पोलिंग स्टेशन पर दिखाना पड़ेगा।
कश्मीरी प्रवासियों के लिए एक अन्य स्कीम में ये नियम
इसके अलावा, कश्मीरी प्रवासियों के लिए एक अन्य स्कीम के तहत जो कश्मीरी प्रवासी दिल्ली, जम्मू और उधमपुर के रिलीफ कैंप में रह रहे हैं और जिन्होंने EVM के जरिए वोट डालने का ऑप्शन चुना है, वो दिल्ली, जम्मू और उधमपुर के किसी भी वोटिंग स्टेशन पर जाकर फॉर्म-M भरकर अपना वोट डाल सकते हैं। वहीं, जिन्होंने बैलेट पेपर के जरिए वोट डालने का ऑप्शन चुना है, उन्हें फॉर्म 12-C भरकर पोस्टल बैलेट पेपर के लिए अप्लाई करना होगा।
अपडेटेड 16:12 IST, April 12th 2024