पब्लिश्ड 17:26 IST, January 23rd 2025
मकोका में गिरफ्तार नेरश बलियान अपनी पत्नी को दिल्ली चुनाव में चाहते हैं जिताना, जमानत के लिए खटखटाया कोर्ट का दरवाजा
Delhi Elections: मकोका मामले में गिरफ्तार आप नेता नरेश बलियान की जमानत का मामले पर अब दिल्ली हाई कोर्ट में 28 जनवरी को सुनवाई होगी।
अखिलेश राय
Delhi Elections: मकोका मामले में गिरफ्तार आप नेता नरेश बलियान की जमानत का मामले पर अब दिल्ली हाई कोर्ट में 28 जनवरी को सुनवाई होगी। नरेश बलियान ने पत्नी को चुनाव लड़ाने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है।
बलियान के वकील ने कहा 2022 में बलियान ने कपिल सांगवान के खिलाफ कई शिकायत दर्ज कराई जिसमें उनको सुरक्षा भी दी गई थी। बलियान के वकील ने कहा जिस दिन उगाही से जुड़े एक मामले में मुझको जमानत मिली उसी दिन मकोका मामले में मुझको जगिरफ्तार कर लिया गया। बलियान के वकील ने कहा उगाही मामले में कोर्ट ने डमानत देते हुए कहा था कि मेरे खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है, कोई पैसे का लेन-देन नहीं मिला।
कानून का पालन नहीं किया गया- नरेश बलियान
बलियान के वकील ने कहा दो कंफेशनल स्टेटमेंट में मेरा नाम लिया गया, जिसमें कहा गया कि बालियान सिंडिकेट का हिस्सा थे, DCP द्वारा और स्वतंत्र माहौल में इकबालिया बयान दर्ज किया जाना चाहिए, इसे मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है, जहां आरोपी मजिस्ट्रेट के सामने हस्ताक्षर करता है। लेकिन इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। बलियान के वकील ने कहा कि कंफेशनल से मुकर गए थे, उन्होंने कहा कि उनका इकबालिया बयान कोरे कागज पर लिया गया था। निचली अदालत ने बयान को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह मुकदमे में इकबालिया बयान की जांच करेगी।
मामले की जांच के दौरान हुई गिरफ्तारी- नरेश बलियान
बलियान के वकील ने कहा कि नरेश बालियान दो बार के विधायक हैं, चुनाव से पहले नवंबर में गिरफ्तारी हुई, मेरा टिकट कट गया, मेरी पत्नी को टिकट दे दिया गया, जब मुझको टिकट का प्रपोजल मिला था तब मेरी गिरफ्तारी नहीं हुई। जांच के दौरान अचानक से गिरफ्तारी हुई। बलियान के वकील ने कहा कि मैंने 2021, 22, 23 में उगाही की शिकायत की थी और दिल्ली पुलिस ने मुझको सुरक्षा भी दी थी लेकिन बाद में उसी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया।
अपडेटेड 17:29 IST, January 23rd 2025