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पब्लिश्ड 19:58 IST, January 8th 2025

चीन: गर्लफ्रेंड की कार से गिरकर पति की मौत, फिर पत्नी ने सौतन पर ठोका 70 लाख का मुआवजा; कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

China Viral Story: नशे में धुत एक शख्स की चलती कार से गिरकर मौत हो जाती है और उस वक्त वो व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था।

गर्लफ्रेंड पर मुआवजा | Image: Shutterstock

China Viral Story: चीन से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां नशे में धुत एक शख्स की चलती कार से गिरकर मौत हो जाती है और उस वक्त वो व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। यानी शादी होने के बाद वो व्यक्ति किसी दूसरी महिला के साथ था, इसके बाद जब पत्नी को इस बारे में पता चला तो, पति की मौत के बाद पत्नी ने उस शख्स की प्रेमिका से 70 लाख रुपये मुआवजे की मांग कर ली।

पत्नी ने जब मुआवजा मांगा तो मामला कोर्ट तक पहुंचा, जहां कोर्ट ने पत्नी की पूरी मांग को खारिज करते हुए प्रेमिका को 65,000 युआन (करीब 8 लाख रुपये) का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मौत व्यक्ति की लापरवाही के कारण हुई थी और प्रेमिका को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यह मामला चीन में रिपोर्ट किया गया, जहां मृतक की विधवा ने इस घटना को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

क्या थी पूरी कहानी ? 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना 2022 की बताई जा रही है। वांग नाम के एक शादीशुदा शख्स की मुलाकात लियू नाम की एक महिला से हुई और उन्होंने शादी से अलग संबंध शुरू कर दिया। जुलाई 2023 में वांग और लियू के बीच संबंध खत्म करने को लेकर बहस हुई। दोनों ने एक होटल में खाना खाया और नशे में कार से जा रहे थे। तब लियू गाड़ी चला रही थी। वांग भी नशे में था और बिना सीट बेल्ट के बैठा था। यात्रा के दौरान वह चलती कार से नीचे गिर गया।

गर्लफ्रेंड ने पहुंचाया अस्पताल 

हादसा होने के बाद घबराई लियू ने एम्बुलेंस बुलाई और उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन 24 घंटे बाद मस्तिष्क की चोट के कारण वांग की मौत हो गई। पुलिस जांच में पता चला कि वांग के सीट बेल्ट न पहनने की वजह से वह गिर गया और लियू को दोषी नहीं माना गया। हालांकि, वांग की पत्नी ने अपने दिवंगत पति की गर्लफ्रेंड से 6 लाख युआन (करीब 70.36 लाख रुपये) का मुआवजा मांगा।

कोर्ट का गर्लफ्रेंड को मुआवजा देने का आदेश 

अदालत में यह मामला पहुंचा तो कोर्ट ने पत्नी की पूरी मुआवजे की मांग को खारिज कर दी। हालांकि, कोर्ट ने लियू को 65,000 युआन (लगभग 8 लाख रुपये) का मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी साफ किया कि लियू को वांग की मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि घटना पूरी तरह से वांग की अपनी लापरवाही थी।  

यह भी पढ़ें :  'एक-एक इंच जमीन वापस लेंगे', CM योगी के समर्थन में उतरे स्वामी चक्रपाणि 

अपडेटेड 19:58 IST, January 8th 2025

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