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Published Nov 5, 2023 at 5:11 PM IST

अश्लील वीडियो वायरल कर बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव, लड़की ने की खुदकुशी; जोहिद अख्‍तर की दुकान पर चला बुलडोजर

Lakhimpur Kheri suicide case: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में 17 साल की किशोरी ने अपनी आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद आत्महत्या कर ली। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए आरोपी जोहिद अख्तर की दुकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की है।

खबर में आगे पढ़ें... 

  • धर्म परिवर्तन का दबा बना रहा था आरोपी
  • किन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा?
  • आरोपी की दुकान का अवैध निर्माण धवस्त

प्रशासन के मुताबिक आरोपी जोहिद अख्तर की दुकान संपूर्ण नगर थाना क्षेत्र में PWD की जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई थी। PWD विभाग और SDM पलिया से दुकान की नपाई कराने के बाद बुलडोजर से अवैध निर्माण को धवस्त कराया गया। इस मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। शनिवार को किशोरी के परिजनों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगाया था। परिजनों की दस सूत्रीय मांगपत्र में आरोपी के यहां बुलडोजर कार्रवाई की मांग की थी। प्रशासन ने उचित कार्रवाई का आश्वाशन दिया था।

एक एसएचओ निलंबित

शनिवार को हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने संपूर्ण नगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक (SHO) सियाराम वर्मा को शनिवार की शाम निलंबित कर दिया। साहा ने बताया कि पलिया के पुलिस उपाधीक्षक (DSP) आदित्य कुमार को मामले की जांच करने और आरोपियों को सजा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत आरोप पत्र दाखिल करने के लिए निर्देशित किया गया है।

साहा ने कहा कि मामले के मुख्य आरोपी 20 वर्षीय जोहिद अख्तर को गिरफ्तार कर लिया गया है और प्राथमिकी में आरोपों के अनुसार जांच की जाएगी। पुलिस महानिरीक्षक (IG) तरुण गाबा भी शनिवार शाम मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से बात कर मामले में प्रभावी और त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

पुलिस ने इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), धारा 376 (बलात्कार), धारा 506 (आपराधिक धमकी), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्‍सो) अधिनियम की धारा तीन, चार और आईटी अधिनियम की धारा 67 ए (सोशल मीडिया पर यौन सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करना), उप्र गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम की धारा तीन और पांच (1) के तहत केस दर्ज किया है।

धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव

FIR में मुख्य आरोपी के अलावा उसके दो भाई और पिता का नाम भी शामिल है। पीड़ित परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि आरोपी और उसके परिवार के सदस्य नाबालिग पर आरोपी के साथ निकाह करने का दबाव बना रहे थे। मृतक की बहन ने आरोप लगाया कि आरोपी लंबे समय से उसकी बहन को प्रताड़ित और ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके कारण उसकी बहन को यह कदम उठाना पड़ा। किशोरी का शव 3 अक्टूबर को उसके घर में लटका मिला था, जब उसकी मां और बहन बाहर गई हुई थीं।

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