Gyanvapi में शिवलिंग या फव्वारा, होगी कार्बन डेटिंग; इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला
Gyanvapi mosque-Kashi Vishwanath Temple dispute case : वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग का सच जल्द सामने आ सकता है। शिवलिंग (Shivling) की असलियत का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग (Carbon Dating) कराई जाएगी। इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है। कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के जरिए साइंटिफिक सर्वे की मांग को मानते हुए हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने अपना फैसला दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पर अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने पुरातत्व विभाग को कथित शिवलिंग की उम्र का पता करने करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कथित शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना साइंटिफिक सर्वे किया जाए। जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा-I की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है।
वाराणसी कोर्ट के फैसले को HC ने पलटा
इसके पहले वाराणसी जिला कोर्ट ने कार्बन डेटिंग की हिन्दू पक्ष की मांग को खारिज कर दिया है। जिला अदालत के इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हिन्दू पक्ष की तरफ से लक्ष्मी देवी और अन्य 3 लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए ज्ञानवापी परिसर से बरामद हुए कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के जरिए साइंटिफिक सर्वे की मांग की थी। फिलहाल वाराणसी कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट ने पलट दिया है।
'साइंटिफिक जांच से शिवलिंग का सच सामने आएगा'
हिन्दू पक्ष से वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि 16 मई 2022 को हमें शिवलिंग बरामद हुआ था। हमने शिविलिंग की साइंटिफिक जांच की मांग की थी। हमारी सर्वे की मांग को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज ये ऑर्डर पास किया है। उन्होंने कहा कि साइंटिफिक जांच से पता चलेगा कि ये शिवलिंग है या फव्वारा है। विष्णु शंकर जैन ने बताया कि दूसरे पक्ष ने उनकी इस मांग का अदालत में विरोध दिया। दूसरे पक्ष का कहना था कि इस पर सर्वे नहीं होना चाहिए, ये फव्वारा है, इसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। हिन्दू पक्ष से वकील ने बताया कि एएसआई के वकील को भी जिला जज वाराणसी के आगे पेश होने के लिए कहा है। 22 मई को वाराणसी जज अगली सुनवाई करेंगे।
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