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Published Aug 1, 2024 at 2:23 PM IST

Ye Bharat Ki Baat Hai: कश्मीरी पंडितों के घर फूंक डाले | Jammu Kashmir | PM Modi | Amit Shah

उत्तर प्रदेश में अब लव जिहाद पर उम्रकैद होगी . विधानसभा में लव जिहाद विरोधी बिल पास हो गया. बिल का नाम धर्मांतरण संशोधित विधेयक 2024 है , लव जिहाद के दोषी पर जुर्माना भी बढ़ाया गया है . दोषियों को 1 लाख रुपए जुर्माना भी भरना होगा. योगी सरकार ने बिल सोमवार को सदन में रखा था. इसमें धर्म परिवर्तन से जुड़े अपराधों में सजा बढ़ाई गई है . सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 14 साल की सजा होगी. धर्म परिवर्तन के लिए विदेशों से फंडिंग पर सजा सख्त होगी . धर्म परितर्वन के लिए फंडिंग हुई तो संस्था के संचालकों पर एक्शन होगा. धोखे से या बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन और शादी पर सजा बढ़ी . 3 से 10 साल की जेल और 25 हजार रुपए जुर्माना होगा. अवैध ढंग से सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 7 से 14 साल की जेल होगी . अब कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामलों में FIR दर्ज करा सकता है. पहले पीड़ित, माता-पिता या भाई-बहन की मौजूदगी जरूरी थी. लव जिहाद के मामलों की सुनवाई सेशन कोर्ट से नीचे का कोर्ट नहीं करेगा.
 

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