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Published 16:57 IST, July 26th 2024

अग्निवीरों के लिए राज्य सरकारों ने खोली झोली, योगी सरकार का UP पुलिस में आरक्षण का ऐलान

हरियाणा और उत्तराखंड के बाद यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया है। पुलिस और पीएसी में अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा।

Reported by: Digital Desk
Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath | Image: Facebook

Agniveer Reservation News: भारतीय सेना में 4 साल की नौकरी कर रिटायर होने वाले अग्निवीर जवानों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार नौकरी के नए दरवाजें खोल रही हैं। BSF, CISF, CRPF, SSB, हरियाणा सरकार और उत्तराखंड सरकार के बाद अब यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी बड़ी पहल की है। सीएम योगी ने अग्निवीरों के लिए राज्य में रोजगार के दरवाजे खोल दिए हैं।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी पुलिस और पीएसी में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया है। सीएम ने कहा- अग्निवीर जब अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा देगी। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा उत्तर प्रदेश पुलिस में उपलब्ध कराएंगे।

उत्तराखंड और हरियाणा में आरक्षण

इससे पहले शुक्रवार को ही उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत रिटायर होकर आने वाले जवानों को राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण देने का ऐलान किया था। उत्तराखंड सरकार सेना में अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा कर घर लौटने वाले अग्निवीरों को पुलिस और अन्य सरकारी विभागों में आरक्षण देगी। सीएम धामी ने इसका ऐलान किया है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने भी पूर्व अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण और उम्र में छूट देने का ऐलान किया है। 

CISF-BSF में मिलेगा 10% आरक्षण

कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने भी पूर्व अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है। CISF और BSF में पूर्व अग्निवीरों को उम्र में भी छूट मिलेगी। CISF ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही भर्तियों के लिए ये नियम लागू होने वाला है। CISF प्रमुख ने कहा कि भविष्य में कांस्टेबलों की सभी नियुक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि फिजिकल और उम्र में भी छूट दी जाएगी। पहले साल उम्र में 5 साल की छूट मिलेगी और अगले साल में तीन साल की छूट होगी।

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Updated 20:52 IST, July 26th 2024

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