Published 13:17 IST, October 15th 2024
सोमनाथ भारती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को फिर से नोटिस
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सोमनाथ भारती की उस याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नया नोटिस जारी किया।
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सोमनाथ भारती की उस याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नया नोटिस जारी किया, जिसमें राज्य में अस्पतालों और स्कूलों की स्थिति पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज मामले को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है।
भारती के खिलाफ मामला सुल्तानपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित है। उन्होंने मामले को यहां राउज एवेन्यू कोर्ट में स्थानांतरित करने का अनुरोध करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया।
न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने इस मामले में शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई के लिए तीन सप्ताह बाद की तारीख तय की। शीर्ष अदालत ने पिछले साल तीन जुलाई को भारती के खिलाफ सुल्तानपुर अदालत में लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
पिछले साल 10 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर भारती द्वारा मामले को स्थानांतरित करने के अनुरोध वाली याचिका के संदर्भ में कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी थी। आप नेता की टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ रायबरेली और अमेठी में दो मामले दर्ज किये गये थे।
भारती ने आरोप लगाया कि दोनों मामले राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित होकर दर्ज किए गए हैं। आप नेता ने 10 जनवरी, 2021 को अमेठी जिले के दौरे के दौरान मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी। उनके खिलाफ अमेठी के जगदीशपुर थाने में स्थानीय निवासी सोमनाथ साहू ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)
Updated 13:17 IST, October 15th 2024