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Published 18:44 IST, December 15th 2024

दिल्ली में नर्सरी द्वारा अवैध रूप से पेड़ों की कटाई को लेकर एनजीटी में याचिका दाखिल

एनजीटी ने एक निजी नर्सरी द्वारा कथित तौर पर अवैध रूप से पेड़ों की कटाई से संबंधित मामले में याचिकाकर्ता को दिल्ली के वृक्ष अधिकारी से संपर्क करने को कहा है।

National Green Tribunal | Image: PTI

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने एक निजी नर्सरी द्वारा कथित तौर पर अवैध रूप से पेड़ों की कटाई से संबंधित मामले में याचिकाकर्ता को दिल्ली के वृक्ष अधिकारी से संपर्क करने को कहा है।

एनजीटी एक निजी नर्सरी द्वारा पुराने बोनसाई वृक्षों सहित परिपक्व वृक्षों की कथित अवैध कटाई के मुद्दे पर सुनवाई कर रहा था।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने 10 दिसंबर के अपने आदेश में कहा, ‘‘रिकार्ड में प्रस्तुत सामग्री से यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि पौधे, बोनसाई आदि उगाने और बेचने का व्यवसाय करने वाली प्रतिवादी 'एवरग्रीन नर्सरी' ने प्रत्यारोपण के लिए पेड़ों को उखाड़ा है या नहीं। हमने यह भी पाया कि आवेदक ने दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वृक्ष अधिकारी से कोई शिकायत नहीं की है।’’

एनजीटी ने कहा कि यदि नर्सरी द्वारा पेड़ों की अवैध कटाई हुई हो और आवेदक के पास प्रासंगिक सबूत हों, तो उसे सबसे पहले दिल्ली के वृक्ष अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करानी होगी।

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Updated 18:44 IST, December 15th 2024

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