पब्लिश्ड 14:29 IST, October 4th 2024
BREAKING: MCD स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में LG के दखल पर SC ने लगाई फटकार, नोटिस जारी कर मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने LG ऑफिस से कहा कि वो MCD स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के चुनाव को ना रोके। अगर एलजी ऐसा कुछ करते हैं तो कोर्ट इसे गम्भीरता से लेगा।
- भारत
- 2 min read
Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल के एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में दखल आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि अगर एलजी इस तरह दखल देते रहेंगे तो लोकतंत्र का क्या होगा? अदालत ने यहां तक कह दिया है कि अगर एलजी ऐसा कुछ करते हैं तो कोर्ट इसे गंभीरता से लेगा। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के छठे सदस्य के चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एलजी ऑफिस को नोटिस भी जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के छठे सदस्य के लिए चुनाव कराने के लिए कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने में उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से की गई जल्दबाजी पर सवाल उठाया। कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि MCD मेयर की गैरमौजूदगी में उन्हें स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के चुनाव कराने की इतनी जल्दी क्या थी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एलजी इस तरह दखल देते रहेंगे तो लोकतंत्र का क्या होगा?
उपराज्यपाल के दखल पर आपत्ति जताई
सुप्रीम कोर्ट ने LG ऑफिस को नोटिस जारी करते हुए इस मामले में उपराज्यपाल के दखल पर आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मसले में राजनीति हो रही है। स्थायी समिति के सदस्य के चुनाव में रोल मेयर का होता है। ऐसे में एलजी ने किस अधिकार का इस्तेमाल करके इसमें दखल दिया। कोर्ट ने LG ऑफिस से कहा कि DMC एक्ट के सेक्शन 487 के तहत एलजी को जो शक्ति मिली है, वो कार्यकारी शक्ति है। उसका इस्तेमाल करके वो सदन के अंदर कार्यवाही में दखल नहीं दे सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एमसीडी पैनल प्रमुख के चुनाव पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और आर महादेवन की पीठ ने उपराज्यपाल कार्यालय से कहा कि वो स्थायी समिति के चुनावों के खिलाफ मेयर शैली ओबेरॉय की याचिका पर सुनवाई होने तक स्थायी समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव ना कराए। पीठ ने कहा, 'यदि आप एमसीडी स्थायी समिति के अध्यक्ष के लिए चुनाव कराते हैं तो हम इसे गंभीरता से लेंगे।'
अपडेटेड 15:22 IST, October 4th 2024