Published 13:21 IST, November 5th 2024

MP हाई कोर्ट ने थाना परिसरों के अंदर मंदिर निर्माण पर लगाई रोक

Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने थाना परिसरों के अंदर मंदिर निर्माण पर रोक लगाई।

Follow: Google News Icon
  • share
MP हाई कोर्ट | Image: PTI
Advertisement

Mhya Presh: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के विभिन्न थानों के परिसरों में मंदिरों के निर्माण पर सोमवार को रोक लगा दी और सरकार को नोटिस जारी किया।

इस मामले में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील ने यह जानकारी दी।

Advertisement

उन्होंने बताया कि मुख्य न्यायाधीश एस के कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने मध्यप्रदेश के थानों के परिसरों में मंदिरों के निर्माण को चुनौती देने वाली याचिका पर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और अन्य को नोटिस भी जारी किये।

उच्च न्यायालय के विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।

Advertisement

सेवानिवृत सरकारी कर्मी और वकील ओम प्रकाश यादव ने थाना परिसरों में मंदिरों के निर्माण को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। यादव के वकील सतीश वर्मा ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी।

वर्मा ने दलील दी कि जिन खुली जगहों पर इन मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है वह सार्वजिनक स्थल है।

Advertisement

उन्होंने उच्चतम न्यायालय के हाल के एक आदेश का हवाला दिया जिसमें सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक ढांचों के निर्माण पर रोक लगा दी गयी है।

वर्मा का कहना है कि ऐसे में मध्य प्रदेश में थाना परिसरों में मंदिरों का यह निर्माण उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है।

Advertisement

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए कुछ थानों में मंदिर पहले ही बनाये जा चुके हैं।

वर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के साथ कुछ तस्वीरें भी संलग्न की हैं, जिनके बारे में उन्होंने कहा है कि कुछ थानों के अंदर मंदिर बनाए गए हैं।

ये भी पढ़ें: Chhath Puja 2024: छठ महापर्व शुरू, जानिए पूरे 4 दिनों का कार्यक्रम

(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

13:21 IST, November 5th 2024