Published 13:21 IST, November 5th 2024
MP हाई कोर्ट ने थाना परिसरों के अंदर मंदिर निर्माण पर लगाई रोक
Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने थाना परिसरों के अंदर मंदिर निर्माण पर रोक लगाई।
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Mhya Presh: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के विभिन्न थानों के परिसरों में मंदिरों के निर्माण पर सोमवार को रोक लगा दी और सरकार को नोटिस जारी किया।
इस मामले में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील ने यह जानकारी दी।
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उन्होंने बताया कि मुख्य न्यायाधीश एस के कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने मध्यप्रदेश के थानों के परिसरों में मंदिरों के निर्माण को चुनौती देने वाली याचिका पर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और अन्य को नोटिस भी जारी किये।
उच्च न्यायालय के विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।
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सेवानिवृत सरकारी कर्मी और वकील ओम प्रकाश यादव ने थाना परिसरों में मंदिरों के निर्माण को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। यादव के वकील सतीश वर्मा ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी।
वर्मा ने दलील दी कि जिन खुली जगहों पर इन मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है वह सार्वजिनक स्थल है।
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उन्होंने उच्चतम न्यायालय के हाल के एक आदेश का हवाला दिया जिसमें सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक ढांचों के निर्माण पर रोक लगा दी गयी है।
वर्मा का कहना है कि ऐसे में मध्य प्रदेश में थाना परिसरों में मंदिरों का यह निर्माण उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है।
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याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए कुछ थानों में मंदिर पहले ही बनाये जा चुके हैं।
वर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के साथ कुछ तस्वीरें भी संलग्न की हैं, जिनके बारे में उन्होंने कहा है कि कुछ थानों के अंदर मंदिर बनाए गए हैं।
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(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)
13:21 IST, November 5th 2024