Published 21:29 IST, October 21st 2024
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बलात्कार मामले में प्रज्वल रेवन्ना को जमानत देने से इनकार किया
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिनके खिलाफ बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोप हैं।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिनके खिलाफ बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोप हैं। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने हासन के पूर्व सांसद की दो अग्रिम जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया।
प्रज्वल के खिलाफ बलात्कार और प्रताड़ना के चार मामलों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अगस्त में 2,144 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया। आरोपपत्र एक ऐसे मामले से संबंधित है जिसमें प्रज्वल पर अपने परिवार की एक घरेलू सहायिका से बलात्कार करने का आरोप है।
जद (एस) नेता के खिलाफ बलात्कार के दो मामले और यौन प्रताड़ना का एक मामला दर्ज है। प्रज्वल होलेनरसिपुरा से जद (एस) विधायक एच डी रेवन्ना के पुत्र और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते हैं।
Updated 21:29 IST, October 21st 2024