Published 21:21 IST, November 14th 2024
Delhi-NCR में 400 पार पहुंचा AQI, तो स्कूलों को लेकर CM आतिशी ने लिया ये बड़ा फैसला
Delhi-NCR में लगातार बढ़ते AQI के स्तर ने लोगों समेत सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच CM आतिशी ने स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है।
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CM Atishi Big Decision Regarding Schools Due To Delhi Pollution: इन दिनों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) की आबो-हवा बद से बदत्तर हो चुकी है। लगातार बढ़ते पॉल्यूशन (Pollution) की वजह से गैस चैंबर बन चुके दिल्ली समेत NCR के इलाकों में दिन में भी 'जहरीली' धुंध की चादर छाई हुई है। वहीं एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (AQI) में हवा की गुणवत्ता का लेवल 450 के पार पहुंच गया है, जो बेहद ही 'गंभीर' श्रेणी में आता है। ऐसे में बच्चों की सेहत की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए दिल्ली की सीएम आतिशी (CM Atishi) ने बड़ा फैसला लिया है।
दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में बढ़ते प्रदूषक सांस के जरिए शरीर में पहुंचकर कई तरह की बीमारियों को जन्म दे रहे हैं, जिसका असर बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे अधिक और जल्दी देखने को मिलता है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने बच्चों की सेहत का ध्यान रखते हुए CM आतिशी ने गुरुवार को एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 'प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण, अगले निर्देश तक दिल्ली के सभी प्राथमिक विद्यालय ऑनलाइन क्लास में शिफ्ट हो जाएंगी।' CM के मुताबिक अगले निर्देश तक 5वीं कक्षा तक के बच्चों को स्कूल नहीं जाना होगा और उनकी पढ़ाई ऑनलाइन ही होगी।
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कितना है दिल्ली का AQI और कब से लागू होगा GRAP-3?
आपको बता दें कि गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (AQI) में हवा की गुणवत्ता 450 के पार दर्ज की गई, जोकि बेहद 'गंभीर' श्रेणी में आती है। वहीं लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने 15 नवंबर की सुबह 8 बजे से दिल्ली-एनसीआर में GRAP-3 लागू करने का निर्णय लिया है। वहीं इस बीच सीएम आतिशी (CM Atishi) ने भी बच्चों को लेकर ये बड़ा फैसला लिया है।
GRAP 3 में किन चीजों पर रहेगी पाबंदी? (What things will be banned in GRAP 3?)
निर्माण और डिमोलिशन के काम बंद कर दिया जाएगा। हालांकि स्वास्थ्य, राष्ट्रीय सुरक्षा, मेट्रो, रेलवे और दूसरी महत्वपूर्ण परियोजनाओं से जुड़े कार्य जारी रहेंगे।
पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लग जाएगा। BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल इंजन वाले वाहनों को नहीं चल सकेंगे। ऐसा करने पर सजा और जुर्माना लगेगा।
GRAP-3 लागू होने के बाद प्रदूषण फैलाने वाले कुछ उद्योगों को बंद रखने का निर्देश भी दिया जाता है।
इसके साथ ही कचरे का जलने पर भी प्रतिबंध लग जाता है।
खनन से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लग जाती है।
साथ ही कुछ प्रमुख सड़कों पर हर दिन पानी का छिड़काव किया जाता है।
हालात बिगड़ने की वजह से लोगों को सालह दी जाती है कि जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें।
साथ ही सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने और प्रदूषण को कम करने में सहयोग करने की भी सलाह दी जाती है।
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21:21 IST, November 14th 2024