Published 19:07 IST, July 29th 2024
स्वाति मालीवाल पिटाई कांड में आरोपी विभव कुमार को बड़ा झटका, तीस हजारी कोर्ट ने खारिज की याचिका
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज करदी है। एडिशनल सेशन जज सुशील अनुज त्यागी ने विभव को राहत देने से इनकार कर दिया।
Advertisement
Swati Maliwal Assault Case: आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक (PA) विभव कुमार को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज करदी है। एडिशनल सेशन जज सुशील अनुज त्यागी ने विभव की जमानत याचिका को खारिज किया है।
इस मामले में विभव कुमार फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं। विभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री आवास में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है। इससे पहले 24 मई को अरविंद केजरीवाल के PA को 4 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। विभव 28 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। विभव की तरफ से कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी। जिसपर कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले विभव कुमार को 5 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा गया था।
Advertisement
हाई कोर्ट में करेंगे अपील
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ये जमानत याचिका खारिज होने के बाद विभव कुमार बाद अब हाई कोर्ट का रुख करेंगे। AAP ने एक बयान में कहा कि विभव निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए अब हाई कोर्ट का रुख करेंगे। विभव कुमार पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास में मारपीट करने का आरोप है। वहीं, AAP का आरोप है कि यह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की साजिश है।
ये भी पढ़ें: राजकोट अग्निकांड में बड़ा एक्शन, पुलिस कमिश्नर राजू भार्गव समेत 2 अधिकारियों पर गिरी गाज
Advertisement
18:54 IST, May 27th 2024