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Published 14:47 IST, August 2nd 2024

स्वाति मालीवाल मामला: अदालत बिभव कुमार की याचिका पर आज आदेश पारित करेगी

दिल्ली उच्च न्यायालय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहायक बिभव कुमार की उस याचिका पर आज आदेश पारित करेगा, जिसमें उसने आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के सिलसिले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।

बिभव कुमार की याचिका | Image: Republic

दिल्ली उच्च न्यायालय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहायक बिभव कुमार की उस याचिका पर आज आदेश पारित करेगा, जिसमें उसने आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के सिलसिले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।

अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा इस संबंध में दोपहर ढाई बजे आदेश सुनाएंगी।

कुमार के वकील ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए दलील दी कि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हुई और उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया, जबकि इसी दिन बिभव ने स्वेच्छा से जांच में शामिल होने के लिए पुलिस को आवेदन दिया था।

पुलिस ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कुमार को 'जल्दबाजी में' गिरफ्तार नहीं किया गया था और इसमें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं हुई है।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आठ जुलाई को कुमार की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता के तहत, आपराधिक धमकी, साक्ष्य नष्ट करने तथा गैर इरादतन हत्या के प्रयास से संबंधित प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

पहले निचली अदालत और फिर उच्च न्यायालय ने बिभव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और यह मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

ये भी पढ़ेंः 'शर्म नहीं आई', केजरीवाल के करीबी बिभव पर भड़का सुप्रीम कोर्ट; कहा-CM आवास में ऐसे गुंडे कौन रखता है

(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

Updated 14:47 IST, August 2nd 2024

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