Search icon
Download the all-new Republic app:

पब्लिश्ड 20:37 IST, September 6th 2024

क्या केजरीवाल के जेल से काम करने पर कोई रोक है: न्यायालय ने पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जेल से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने पर रोक का कोई आदेश है?

Supreme Court on Kejriwal | Image: ANI

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जेल से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने पर रोक का कोई आदेश है? न्यायालय को बताया गया था कि पात्र दोषियों की सजा माफी से संबंधित फाइलों में उनके हस्ताक्षर नहीं हो पाने से देरी हो रही है।

सजा माफी (रिमीशन) का मतलब किसी कैदी की सजा के एक हिस्से को रद्द करना या कम करना है। दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 432 के तहत, राज्य सरकारें कैदी के आचरण, पुनर्वास, स्वास्थ्य और जेल में बिताए गए समय जैसे कारकों के आधार पर किसी दोषी की सजा का पूरा या आंशिक हिस्सा माफ कर सकती हैं।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एक दोषी की सजा को माफ करने में कथित देरी की उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

जेल से मुख्यमंत्री के काम करने पर क्या रोक का कोई आदेश है- कोर्ट

पीठ ने कहा, ‘‘जेल से मुख्यमंत्री के काम करने पर क्या रोक का कोई आदेश है? हम यह पता लगाना चाहते हैं क्योंकि इससे सैकड़ों मामलों पर असर पड़ेगा।’’

उसने कहा, ‘‘बहुत सारी फाइल वहां होंगी क्योंकि अदालत ने अनेक ऐसे आदेश पारित किए हैं जो मुख्यमंत्री से संबंधित हैं। क्या मुख्यमंत्री के ऐसी महत्वपूर्ण फाइलों पर हस्ताक्षर करने पर कोई रोक है?’’

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि वह इस मुद्दे पर निर्देश प्राप्त करेंगी और अदालत आएंगी।

दोषियों की सजा माफी के सवाल पर दो महीने के अंदर फैसला करें- कोर्ट

न्यायालय ने पहले के एक आदेश में दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि दोषियों की सजा माफी के सवाल पर दो महीने के अंदर फैसला करें। हालांकि इस समयसीमा को जुलाई में एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया।

कथित आबकारी नीति घोटाले में जेल में बंद हैं केजरीवाल

केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 जून को गिरफ्तार किया था।

कानून के जानकारों के अनुसार जेल में बंद किसी मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने पर संविधान या कानून में कोई रोक नहीं है, लेकिन जेल से सरकार चलाना ‘व्यावहारिक रूप से असंभव’ है।

विधिक विशेषज्ञों की राय दिल्ली उच्च न्यायालय की 28 मार्च की टिप्पणियों के अनुरूप हैं जिसमें उसने केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने के अनुरोध वाली जनहित याचिका खारिज कर दी थी।

इसे भी पढ़ें: हरियाणा में AAP और कांग्रेस अलग लड़ेंगी चुनाव? कहां फंसा पेंच

अपडेटेड 20:37 IST, September 6th 2024

Recommended

Search icon
Home
Live TV
चुनाव
Quick
भारत
दुनिया
मनोरंजन
कारोबार
खेल
लाइफस्टाइल
वीडियो
वेब स्टोरीज
शोज
फोटो गैलरीज
शॉर्ट्स
टेक्नोलॉजी
धर्म और आध्यात्मिकता
वायरल
रक्षा
लेटेस्ट न्यूज़
प्रधान सेवक
Download the all-new Republic app: