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Published 21:09 IST, August 22nd 2024

'सवालों से टालमटोल और जांच में नहीं किया सहयोग', बिभव की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस का जवाब

Delhi police ने अपने जवाब में कहा कि इस घटना ने स्वाति मालीवाल की मानसिक स्थिति पर काफी असर डाला, जिसके कारण उन्हें चार दिनों तक अपने घर में ही रहना पड़ा।

Reported by: Digital Desk
बिभव की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस का लिखित जवाब | Image: Republic

Swati Maliwal assault case: आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद स्वाति मालिवाल के साथ मारपीट के आरोपी दिल्ली मुख्यमंत्री के निजी सचिव बिभव कुमार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। अपने जवाब में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि बिभव कुमार सवालों के जवाब देने में टालमटोल कर रहे थे और जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार पर गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों से छेड़छाड़ करने की आशंका जताई है।

बिभव कुमार की जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि लंबे समय तक जेल में रहना जमानत का आधार नहीं बन सकता है। दिल्ली पुलिस ने जवाब में कहा है कि 'बिभव कुमार ने अपना मोबाइल फोन फॉर्मेट कर दिया था। इस फोन में घटना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। इस घटना ने सांसद स्वाति मालीवाल की मानसिक स्थिति पर काफी असर डाला, जिसके कारण उन्हें चार दिनों तक अपने घर में ही रहना पड़ा।'

27 अगस्त को होगी सुनवाई

इससे पहले स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के मामले में गिरफ्तार बिभव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। जिसपर कोर्ट ने सुनवाई तीन हफ्ते के लिए टल दी थी। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 27 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त तक दिल्ली पुलिस को मामले में जवाब दाखिल करने के लिए था, जो गुरुवार को दाखिल किया गया है। वहीं 24 अगस्त तक बिभव कुमार की तरफ से जवाब दाखिल करने को कहा गया है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुईयां की बेंच ममाले पर सुनवाई कर रही है।

इससे पहले 16 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार के खिलाफ तीस हजारी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस ने बिभव के खिलाफ 300 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली पुलिस ने मामले में जांच के दौरान 100 लोगों से पूछताछ की और 50 लोगों को गवाह बनाया। IPC की धारा 341, 354, 354B, 506,509, 201 के तहत चार्जशीट दाखिल की है। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में विभव कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) की धारा भी लगाई है।

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Updated 22:23 IST, August 22nd 2024

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