Published 18:38 IST, November 21st 2024

Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक्शन लेने पर रोक से HC का इनकार, ED से मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में केजरीवाल के खिलाफ निचली अदालत द्वारा की गई कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

Reported by: Ravindra Singh
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अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका | Image: PTI
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Arvind Kejriwal: दिल्ली की नई आबाकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने झटका दिया है। हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में केजरीवाल के खिलाफ निचली अदालत द्वारा की गई कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के निचली कोर्ट के फैसले के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है। 

दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को करेगी। वहीं ED की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। केजरीवाल के वकील ने कहा छठी सप्लीमेंट्री चार्जशीट और 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट एक ही ऐसी है उसमें कुछ भी नया नहीं है गवाहों के बयान भी यही हैं जो पहले की चार्जशीट में हैं। केजरीवाल के वकील ने कहा बिना उचित अथॉरिटी की अनुमति  के ट्रायल कोर्ट कैसे मामले में सुनवाई कर सकती है।

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छठीं और सातवीं चार्जशीट एक जैसी हीः तुषार मेहता

हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने ED को याचिका पर जवाब देने के लिए समय दिया। हालांकि, कोर्ट ने स्थगन आवेदन पर फिलहाल कोई आदेश पारित नहीं किया। सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन और रेबेका एम जॉन ने अरविंद केजरीवाल की ओर से केस की पैरवी कर रहे थे। एडवोकेट तुषार मेहता ने प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व किया। शुरुआत में मेहता ने कहा कि अभियोजन के लिए मंजूरी है। उन्होंने मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। इस पर हरिहरन ने कहा कि ईडी ने केजरीवाल को आरोपी के तौर पर जो चार्जशीट दायर की है उसमें 7वीं और छठी एक जैसी ही है और दोनों में गवाह भी एक जैसे ही हैं। ये चार्जशीट बिना किसी नए अपडेट के दाखिल कर दी गई वो भी बिना किसी नई सामग्री के। 
 

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केजरीवाल ने हाईकोर्ट से किया था अनुरोध

दरअसल, अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में निचली कोर्ट के आदेश को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में अपील की थी। इस याचिका में उन्होंने हाईकोर्ट से अनुरोध किया था कि स्पेशल जज ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए बिना किसी मंजूरी के दायर की गई चार्जशीट पर संज्ञान लिया, जबकि कथित अपराध के समय वह लोक सेवक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे।

12 जुलाई को केजरीवाल को मिली थी जमानत

आबकारी नीति में हुई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 जुलाई को अंतरिम जमानत दी थी। वहीं इस मामले में अरविंद केजरीवाल को इससे पहले हाईकोर्ट ने 12 नवंबर को उनकी ही एक अन्य याचिका पर ईडी से जवाब तलब किया था, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी की शिकायत पर उन्हें जारी किए गए समन को चैलेंज दिया गया था। 

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18:07 IST, November 21st 2024