पब्लिश्ड 14:46 IST, June 25th 2024
केजरीवाल को दिल्ली HC से बड़ा झटका, नहीं मिली जमानत; फिलहाल जेल में ही कटेंगी रातें
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल के भीतर ही रहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर लगी रोक को बरकरार रखा है।
- भारत
- 2 min read
Arvind Kejriwal: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल के भीतर ही रहेंगे। हाईकोर्ट ने जमानत पर लगी रोक को बरकरार रखा है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी थी केजरीवाल को जमानत
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। 20 जून को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। निचली कोर्ट के फैसले को जांच एजेंसी ED ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उस समय हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी ना होने तक दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर भी रोक लगा दी थी, जिसमें 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी गई थी। फिलहाल जस्टिस सुधीर कुमार जैन की सिंगल बेंच ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को पलट दिया है और अरविंद केजरीवाल की जमानत को भी रोक दिया है।
ट्रायल कोर्ट ने अपना विवेक नहीं लगाया- HC
दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ASG राजू ने मुद्दा उठाया कि निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि इतने दस्तावेज पढना संभव नहीं था। इस तरह की टिप्पणी पूरी तरह से अनुचित थी और ये दर्शाती है कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर अपना ध्यान नहीं लगाया। हाईकोर्ट का विचार है कि ट्रायल कोर्ट ने अपना विवेक नहीं लगाया है और सामग्री पर विचार नहीं किया है। टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की रोक की मांग को मंजूर कर लिया। अदालत ने कहा कि अभी जमानत पर रोक जारी रहेगी। इससे साफ है कि केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।
अपडेटेड 15:00 IST, June 25th 2024