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Published 13:43 IST, October 21st 2024

BREAKING: केजरीवाल को SC से झटका, PM मोदी डिग्री मानहानि मामले में रोक की मांग वाली याचिका खारिज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है।

Reported by: Priyanka Yadav
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Kejriwal | Image: PTI

PM Modi's Degree Row: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सुप्रीम कोर्ट (SC) से झटका लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) की डिग्री को लेकर गुजरात की अदालत द्वारा जारी समन को रद्द करने से इनकार करने के गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। 

दरअसल, पीएम मोदी की एजुकेशनल डिग्री को लेकर विवादित टिप्पणी करने के चलते मानहानि के आरोप में शीर्ष अदालत ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से दर्ज मानहानि केस में ट्रायल कोर्ट ने AAP के राष्ट्रीय संजोयक को समन जारी किया था। 

गुजरात यूनिवर्सिटी ने दर्ज कराई शिकायत

गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की टिप्पणियों के खिलाफ ट्रायल में मानहानि का मामला दाखिल किया था। इसी याचिका को रद्द कराने के लिए केजरीवाल ने पहले हाईकोर्ट का रुख किया और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

जस्टिस ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की एक अलग पीठ ने इसी मामले में आप नेता संजय सिंह द्वारा दायर याचिका को आठ अप्रैल को खारिज कर दिया था। पीठ ने कहा, ‘हमें समान दृष्टिकोण अपनाना होगा।’

मामले में संजय सिंह की याचिका भी हो चुकी है खारिज

जान लें कि गुजरात हाईकोर्ट ने 16 फरवरी को सिंह और केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने का अनुरोध किया था। दोनों नेताओं ने गुजरात विश्वविद्यालय के दायर मामले में निचली अदालत की ओर से दायर समन और उसके बाद सत्र न्यायालय के जारी समन के खिलाफ उनकी पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज करने के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

बता दें कि इससे पहले संजय सिंह भी इस केस में राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। हालांकि SC ने बीते अप्रैल में उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। संजय सिंह के बाद अब केजरीवाल की याचिका को भी शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है। 

यह भी पढ़ें: BIG BREAKING: हिमाचल में संजौली मस्जिद अवैध निर्माण पर एक्शन, अदालत के आदेश पर छत हटाने का काम शुरू

Updated 14:15 IST, October 21st 2024

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