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पब्लिश्ड 11:48 IST, January 20th 2025

BREAKING: राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में SC का फैसला, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगाई रोक

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगाई है।

Reported by: Digital Desk
Rahul Gandhi | Image: PTI

Rahul Gandhi Defamation Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के लोकसभा अभियान के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

राहुल ने शाह पर की थी टिप्पणी

बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने अमित शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में अपने एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर अमित शाह के लिए ‘हत्यारा’ शब्द का इस्तेमाल किया था।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने राहुल गांधी की अपील पर झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है।

कांग्रेस नेता ने हाईकोर्ट में दी आदेश को चुनौती

बता दें कि राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ जारी कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

यह भी पढ़ें: Kolkata Rape Murder Case: फांसी या उम्रकैद... संजय रॉय की सजा पर आज आएगा फैसला; 2 दिन पहले दोषी करार


 

अपडेटेड 14:56 IST, January 20th 2025

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