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Published 18:00 IST, August 23rd 2024

BIG BREAKING: बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र बंद पर लगाई रोक; MVA के ऐलान की निकली हवा

Maharashtra Bandh: बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र बंद को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है।

Reported by: Digital Desk
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BREAKING: No Maharashtra Bandh Tomorrow, Rules Bombay HC | Image: PTI (Representational Image)

Maharashtra Bandh: बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र बंद को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट में महाराष्ट्र बंद पर रोक लगा दी है।

आपको बता दें कि विपक्षी महा विकास अघाड़ी (MVA) गठबंधन ने ठाणे जिले के बदलापुर के एक स्कूल में दो किंडरगार्टन लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न के विरोध में 24 अगस्त को राज्य भर में बंद का आह्वान किया था। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार बंद को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

महाराष्ट्र बंद पर रोक

न्यायाधीशों ने कहा कि वे बंद के आह्वान को चुनौती देने वाली वकील सुभाष झा और गुणरत्न सदावर्ते के माध्यम से शुक्रवार को दायर दो याचिकाओं पर शीघ्र ही एक विस्तृत आदेश पारित करेंगे। हाईकोर्ट ने कहा, "हम किसी भी राजनीतिक दल और/या किसी भी व्यक्ति को बंद का आह्वान करने से रोक रहे हैं। राज्य सभी निवारक कदम उठाएगा।" राज्य के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने अदालत को बताया कि आम हड़ताल का आह्वान अवैध था।

सराफ ने कहा, "राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएगी कि मानव जीवन या संपत्ति को कोई नुकसान या विनाश न हो। राज्य अपना कर्तव्य निभाएगा लेकिन सभी की संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं जिनका उन्हें पालन करना चाहिए।"

केरल हाईकोर्ट के एक फैसले की ओर इशारा

इसके साथ ही, अदालत ने सराफ से पूछा कि सरकार ने क्या निवारक कदम उठाए हैं, और क्या कोई निवारक गिरफ्तारी की गई है। सराफ ने कहा कि कुछ लोगों को नोटिस जारी किया गया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अधिवक्ता झा और सदावर्ते ने केरल हाईकोर्ट के एक फैसले की ओर इशारा किया जिसमें कहा गया था कि कोई भी राजनीतिक दल राज्यव्यापी बंद का आह्वान नहीं कर सकता है, और उच्च न्यायालय के पास ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने की पर्याप्त शक्तियां हैं।

उन्होंने मराठा आरक्षण आंदोलन का उदाहरण भी दिया, जिसके दौरान बहुत सारी सार्वजनिक संपत्ति नष्ट हो गई थी। शाम तक कोर्ट का विस्तृत आदेश आने की उम्मीद है।

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Updated 18:00 IST, August 23rd 2024

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