Published 17:07 IST, August 30th 2024
1984 सिख विरोधी दंगे : अदालत ने कांग्रेस नेता टाइटलर के खिलाफ अभियोग तय करने के आदेश दिए
दिल्ली की एक अदालत ने 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के दौरान उत्तरी दिल्ली के पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की कथित हत्या से संबंधित एक मामले में सुनवाई की।
- भारत
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दिल्ली की एक अदालत ने 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के दौरान उत्तरी दिल्ली के पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की कथित हत्या से संबंधित एक मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ हत्या और अन्य अपराधों में अभियोग तय करने का आदेश शुक्रवार को दिया।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश राकेश सियाल ने कहा कि उनके खिलाफ अभियोग चलाने के पर्याप्त सबूत हैं। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं।’’
इससे पहले एक गवाह ने आरोपपत्र में कहा था कि टाइटलर एक नवंबर 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगश के सामने एक सफेद एम्बेसडर कार से बाहर निकले और यह कहते हुए भीड़ को उकसाया कि ‘‘सिखों को मार डालो, उन्होंने हमारी मां को मार डाला है।’’ इसके बाद उग्र भीड़ ने तीन लोगों को मार डाला।
अदालत ने कई अपराधों के लिए आरोप तय करने का आदेश दिया, जिनमें गैरकानूनी ढंग से एकत्र होना, दंगा करना, विभिन्न समूहों के बीच द्वेष को बढ़ावा देना, घर में जबरन घुसना और चोरी शामिल हैं। अदालत ने आधिकारिक रूप से आरोप तय करने के लिए मामले को 13 सितंबर को सूचीबद्ध किया है।
(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)
Updated 17:07 IST, August 30th 2024