Published 20:41 IST, December 25th 2024
Pushpa 2: भगदड़ मामले में मृतक महिला के परिवार को मिले 2 करोड़ रुपए, निर्मातओं ने दी सहायता राशि
अभिनेता अल्लू अर्जुन और फिल्म ‘पुष्पा’ के निर्माताओं ने चार दिसंबर को यहां संध्या सिनेमाघर में फिल्म दिखाये जाने के दौरान मची भगदड़ में जान गंवाने वाली महिला के परिवार को दो करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की बुधवार को घोषणा की।
- मनोरंजन
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Hyderabad Sandhya Theater Stampede Case: अभिनेता अल्लू अर्जुन और फिल्म ‘पुष्पा’ के निर्माताओं ने चार दिसंबर को यहां संध्या सिनेमाघर में फिल्म दिखाये जाने के दौरान मची भगदड़ में जान गंवाने वाली महिला के परिवार को दो करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की बुधवार को घोषणा की। इस बीच, तेलंगाना राज्य फिल्म विकास निगम (एफडीसी) के अध्यक्ष और प्रमुख निर्माता दिल राजू ने कहा कि सरकार और फिल्म जगत के बीच अच्छे संबंधों को बढ़ावा दिए जाने के लिए फिल्म हस्तियों का एक प्रतिनिधिमंडल तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए.रेवंत रेड्डी से बृहस्पतिवार को मुलाकात करेगा।
अल्लू अर्जुन के पिता और निर्माता अल्लू अरविंद, दिल राजू और अन्य लोगों ने निजी अस्पताल गए। भगदड़ में घायल हुए लड़के का इस अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। चिकित्सकों ने अल्लू अरविंद को बताया कि लड़के के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और अब उसे ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सपोर्ट की जरुरत नहीं है। इसके बाद अरविंद ने राहत की सांस ली। अल्लू अरविंद ने घोषणा की कि लड़के के परिवार की मदद करने के वास्ते अल्लू अर्जुन ने एक करोड़ रुपये, फिल्म ‘पुष्पा’ की प्रोडक्शन कंपनी मैत्री मूवी मेकर्स ने 50 लाख रुपये और फिल्म के निर्देशक सुकुमार ने 50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी है।
अरविंद ने दिल राजू को चेक सौंपते हुए अनुरोध किया कि वह इसे लड़के के परिवार तक पहुंचा दें। उन्होंने बताया कि कानूनी बाध्यताओं के कारण बिना मंजूरी के वह उनके परिवार से सीधे तौर पर नहीं मिल सकते। चार दिसंबर की रात ‘पुष्पा 2: द रूल’ के प्रीमियर के दौरान अभिनेता की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक संध्या थिएटर में उमड़ पड़े थे। उसी दौरान भगदड़ मचने से 35 वर्षीय महिला रेवती की मौत हो गई थी और उनका आठ वर्षीय बेटा घायल हो गया था।
हैदराबाद पुलिस ने महिला के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 और 118 (1) के तहत चिक्कड़पल्ली थाने में मामला दर्ज किया है। महिला की मौत होने के मामले में पुलिस ने 13 दिसंबर को अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया था। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने उसी दिन उन्हें चार सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी और 14 दिसंबर की सुबह उन्हें यहां जेल से रिहा कर दिया गया था।
(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)
Updated 20:41 IST, December 25th 2024