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Published 21:40 IST, August 29th 2024

मलयाली एक्टर और MLA मुकेश को रेप केस में मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने लगाई 3 सितंबर तक गिरफ्तारी पर रोक

Me Too: मलयाली एक्टर और MLA मुकेश को रेप केस में कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिल गई है। 3 सितंबर तक एक्टर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है।

Reported by: Digital Desk
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मुकेश को मिली बड़ी राहत | Image: X

Mollywood Me Too: कांग्रेस और भाजपा ने बलात्कार के मामले में आरोपी सीपीआई(एम) विधायक एम मुकेश के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। हाई-प्रोफाइल अभिनेता और राजनेता के खिलाफ यह तीसरी एफआईआर है। उनका नाम न्यायमूर्ति के हेमा समिति की रिपोर्ट के बाद सामने आया, जिसमें मलयालम फिल्म उद्योग में महिला पेशेवरों के साथ यौन उत्पीड़न और भेदभाव को उजागर किया गया था, जिसे 19 अगस्त को सार्वजनिक किया गया था।

एर्नाकुलम जिला सत्र न्यायालय ने 3 सितंबर तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इसके जवाब में उनके आवास के बाहर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। प्रदर्शनकारियों ने कथित पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए मुकेश के इस्तीफे की मांग की।

बैरिकेड्स तोड़ आगे बढ़े प्रदर्शनकारी

ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि सत्तारूढ़ वामपंथी सरकार दोषियों के नामों का खुलासा रोकने के लिए न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट को चार साल से अधिक समय तक दबाए बैठी रही और इस मामले में देरी कर रही है। वहीं युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तिरुवनंतपुरम में मुकेश के घर के बाहर प्रदर्शन किया, जहां पुलिस ने उनके घर तक पहुंचने से रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए थे। कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स लांघकर आगे बढ़ गए, जिन्हें वहां तैनात पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

युवा शाखा मोर्चा ने निकाला विरोध मार्च

भाजपा की युवा शाखा युवा मोर्चा ने कोल्लम शहर में विरोध मार्च निकाला, जिसमें एक प्रदर्शनकारी ने मुकेश की तस्वीर को मास्क की तरह पहना हुआ था और दोनों हाथों में मुर्गी पकड़ी हुई थी। 'कोझी' - जिसका मलयालम में अर्थ मुर्गी होता है - एक बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जिसका इस्तेमाल ऐसे पुरुषों के लिए किया जाता है जो महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार करते हैं।

एक्टर के खिलाफ धारा 376 के तहत FIR हुई दर्ज

कांग्रेस और मुकेश के खिलाफ आरोप सामने आने के बाद से ही भाजपा उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। माकपा विधायक के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज होने के बाद से यह मांग और तेज हो गई है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बुधवार रात कोच्चि शहर के मरदु पुलिस थाने में अभिनेता के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

यह भी पढ़ें… सिमरनजीत मान के 'रेप का तजुर्बा' वाले बयान पर भड़कीं कंगना, लगाई फटकार

Updated 21:40 IST, August 29th 2024

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